दिल्ली में आज से लागु होगा सिटिजन चार्टर

दिल्ली नगर निगम में बुधवार से सिटिजन चार्टर लागू कर दिया है.

जबकि राजधानी दिल्ली में सर्विस लेवल एग्रीमेंट एक्ट बृहस्पतिवार से लागू हो जाएगा. उपराज्यपाल तेजेन्द्र खन्ना ने इस एक्ट को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है. यह एक्ट लागू होने के बाद राजधानी के 14 विभागों में 32 जरूरी सेवाओं के लिए काम को टालने वाले बाबुओं पर लगाम लगेगी और काम में देरी करने पर जुर्माना लगेगा.

निगम में सिटिजन चार्टर लागू होने के बाद स्वास्थ्य व्यापार, सामान्य व्यापार और नया फैक्टरी लाइसेंस जारी करने की अधिकतक सीमा 60 दिन रखी गई है, जबकि लाइसेंस नवीनीकरण के लिए 30 दिन का समय तय किया गया है. जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र एक सप्ताह में जारी करना होगा.

सरकारी विभागों में कार्यप्राणाली को चुस्त दुरुस्त बनाने तथा दिल्ली की जनता को नागरिक अधिकार प्रदान करने के लिए सर्विस लेवल एग्रीमेंट एक्ट को विधानसभा के बजट सत्र में पारित किया गया था लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया था और केवल परीक्षण ही चल रहा था.

अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद सरकार इस एक्ट को लागू करने के प्रति गंभीर हुई और संबंधित फाइल को अधिसूचना जारी करने के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा गया. उपराज्यपाल ने इस एक्ट को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है और सरकार ने भी कल बृहस्पतिवार से इस एक्ट को लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है.

इस कानून में नागरिकों के आवेदनों पर निर्धारित समय में काम नहीं करने की स्थिति में दस रुपये प्रतिदिन का जुर्माना होगा जो अधिकतम 200 तक होगा. मुख्य सचिव पी के त्रिपाठी ने कहा कि सरकार ने इस कानून को लागू करने के लिए सभी तैयारियां कर ली हैं और यदि अधिकारी निर्धारित समय में सेवा प्रदान करने में असफल रहते हैं तो ऐसी स्थिति में नागरिकों को मुआवजा देने के लिए विभागों को धन आवंटित कर दिया गया है.

उन्होंने बताया कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद जुर्माने की राशि को बाद में संबंधित अधिकारियों से वसूला जाएगा. सरकार ने विभागों से भी नागरिक घोषणापत्र को तैयार करने का निर्देश दिया है जिसे कार्यालयों के स्वागत कक्षों और वेबसाइट पर लगाया जाएगा. राजस्व, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, परिवहन और व्यापार तथा कर के साथ साथ दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद जैसे निकायों को इस कानून के दायरे के तहत लाया गया है.

निगम के सिटिजन चार्टर के तहत पार्क, सामुदायिक भवन की बुकिंग और हेल्थ व्यापार के लाइसेंस के लिए सहायक आयुक्त (जोन) के यहां आवेदन देना होगा, जबकि अपीलीय अधिकारी जोन उपायुक्त होंगे. सामान्य व्यपार और फैक्टरी लाइसेंस के लिए उपायुक्त जोन कार्यालय में आवेदन देना होगा और अपीलीय अधिकारी अतिरिक्त आयुक्त होंेगे.

जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए उपस्वास्थ्य अधिकारी जोन के यहां आवेदन देना होगा. निर्धारित समय सीमा में काम न करने पर इसकी शिकायत उपायुक्त (जोन) के यहां की जा सकेगी. इस मामले में निगमायुक्त केएस मेहरा ने बताया कि समय सीमा आवेदन के लिए संबंधित दस्तावेज पूरे होने के दिन से शुरू होगी. इसमें लापरवाही बरतने वाले अधिकारी पर प्रतिदिन 10 रुपए का जुर्माना और बार-बार लापरवाही बरतने वाले अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

नागरिकों को समय पर जुर्माना देने के लिए अफसरों को दी इम्प्रेस्ट मनी

सिटिजन चार्टर व सर्विस लेवल एक्ट के तहत समय सीमा के भीतर काम न पूरा होने पर आवेदन करने वाले नागरिकों को तत्काल जुर्माना की राशि मिलेगी. इसके लिए सरकार ने सभी संबंधित 14 विभागों के 64 अधिकारियों को एक-एक हजार रुपये इम्प्रेस्ट मनी के रूप में दिये हैं. प्रत्येक माह इम्प्रेस्ट मनी से दिये गये जुर्माने की राशि का भुगतान अधिकारियों को माह के अंत में अपनी जेब से करना होगा.

राजधानी में 15 सितम्बर से लागू हो रहे सिटिजन चार्टर व सर्विस लेवल एग्रीमेंट एक्ट के तहत समय सीमा के भीतर काम न होने पर देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों पर दस रुपये प्रतिदिन जुर्माने का प्रावधान है. जुर्माने की यह राशि काम के लिए आवेदन करने वाले नागरिकों को भुगतान की जायेगी. इस एक्ट में फिलहाल 14 विभागों की 32 सेवाओं को शामिल किया गया है.

इन 32 विभागों के लिए कुल 64 अधिकारियों व कर्मचारियों पर सीधे सीधे देरी करने पर जुर्माना अदा करने की जिम्मेदारी बनेगी. सिटिजन चार्टर लागू होने के बाद यदि किसी काम में निर्धारित समय सीमा से अधिक देरी होती है तो संबंधित आवेदनकर्ता को तत्काल जुर्माने की राशि दी जाये इसके लिए सभी 14 विभागों के अधिकारियों को इम्प्रेस्ट मनी के रूप में एक एक हजार रुपये दिये गये हैं. सूत्रों के अनुसार फिलहाल 64 हजार रुपये इम्प्रेस्ट मनी के रूप में जारी किये गये हैं, यदि जरूरत पड़ी तो इसमें वृद्धि भी की जा सकती है.

सूत्रों के अनुसार किसी भी काम में देरी होने पर आवेदनकर्ता को उतने दिन का भुगतान तत्काल कर दिया जायेगा जितने दिन की देरी हुई है, चूंकि जुर्माना संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों पर होगा, इसलिए माह के अंत में संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को माह के दौरान अदा किये गये कुल जुर्माने की राशि को अपनी जेब से इम्प्रेस्ट मनी में डालकर पूरा करना होगा.

सर्विस लेवल एग्रीमेंट एक्ट में कई खामियां : मल्होत्रा

विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता प्रो. विजय कुमार मलहोत्रा ने दिल्ली सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में 'दिल्ली सर्विस लेवल एग्रीमेंट एक्ट' लागू करने का स्वागत किया है लेकिन उन्होंने कहा कि अभी इस एक्ट में कई खामियां हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए.राजधानी में बृहस्पतिवार से लागू हो रहे सर्विस लेवल एग्रीमेंट एक्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नेता प्रतिपक्ष प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा ने कहा कि यह बिल सदन में भाजपा सदस्यों की अनुपस्थिति में पारित किया गया है और इसमें अभी बहुत सारी खामियां हैं.

उन्होंने कहा कि यह विधेयक मार्च 2011 में विधान सभा में पारित किया गया था, परन्तु दिल्ली सरकार ने इसे 5 महीने तक उपराज्यपाल के पास भेजा ही नहीं. उन्होंने कहा कि इस एक्ट में अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए किये गये प्रावधान भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार को इस बिल के प्रावधानों पर पुन: विचार करना होगा, अन्यथा यह बिल महज दिखावा साबित होगा और इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना कठिन होगा.

Posted by राजबीर सिंह at 10:12 pm.
 

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