मद्रास हाईकोर्ट ने "आरक्षण" के चेन्नई में प्रदर्शन पर रोक लगाई
ताजा खबरें, मनोरंजन 5:53 am
हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग ने सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर निर्देश दिए थे कि सरकारें पहले स्वयं फिल्म देखें उसके बाद तय करें कि फिल्म को प्रदर्शित किया जाए या नहीं।
मद्रास हाईकोर्ट ने इस फिल्म पर किसी प्रकार की हिंसा या संवाद या आरक्षण नाम के कारण बिगडने वाली स्थिति को मद्देनजर रखते हुए रोक नहीं लगाई है बल्कि कोर्ट ने आपसी लेनदेन के विवाद के अन्तर्गत रोक लगाई है। जीजी फोटो लिमिटेड ने इस फिल्म के निर्माता फिरोज नाडियाडवाला के ऊपर साढे तीन करोड रूपये के बकाया को लेकर केस दर्ज किया था।
नाडियाडवाला के साथ जीजी फोटो का करार था कि फिल्म के प्रदर्शन से पूर्व उन्हें पैसा मिल जाएगा लेकिन फिरोज नाडियाडवाला द्वारा दिया गया चैक बाउंस हो गया, जिसके बाद जीजी फोटो ने अदालत में मुकदमा दर्ज कराया था। इस विवाद पर फैसला देते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि जब तक जीजी फोटो को भुगतान नहीं कर दिया जाता है तब तक आरक्षण को देश के किसी भी हिस्से में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है।