अमर सिंह को शर्तो के साथ जमानत दी अदालत ने

नोट के बदले वोट मामले में अमर सिंह को तीस हजारी अदालत ने ज़मानत तो दे दी लेकिन कई शर्तें थोप कर उनकी बेचैनी और बढ़ा दी.

अव्वल तो ये कि उन्हें सिर्फ़ 19 सितंबर तक के लिए बेल दिया गया है जिसमें तीन दिन और बचे हैं. दूसरा ये कि वह दिल्ली छोड़ कर कहीं जा भी नहीं सकते.

तो एम्स की रिपोर्ट के आधार पर पहले से ही मानसिक रूप से बेचैन अमर सिंह जमानत की इन शर्तों को जान कर और बेचैन हो सकते हैं.

गुरूवार को तीस हजारी कोर्ट के जज ने कहा कि मानवीय आधार पर अमर सिंह को राहत दी जा रही है. हालांकि कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि इससे मामले पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

अमर सिंह को दो लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है. इसके साथ ही कई शर्तें भी जोड़ दी गई है. अमर सिंह को हर हाल में 19 सितंबर को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा और तब तक वह दिल्ली के बाहर नहीं जा सकते हैं.

हालांकि बेल मिलने के बाद वह अपना इलाज एम्स के बदले किसी और अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं.

तीस हजारी कोर्ट के आदेश पर बुधवार को एम्स के निदेशक ने अमर सिंह के स्वास्थ्य से संबंधित सीलबंद रिपोर्ट अदालत में पेश की थी.

इस रिपोर्ट के मुताबिक गुर्दे की दिक्कत से ज्यादा अमर सिंह को मानसिक परेशानी है. उन्हें किसी मनोचिकित्सक से दिखाने की सलाह दी गई है.

अमर सिंह कैश फॉर वोट मामले में जेल में हैं. लेकिन सोमवार को गुर्दे में शिकायत के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया.

जिसके बाद कोर्ट ने एम्स प्रशासन से अमर सिंह के स्वास्थ्य संबंधी पूरी रिपोर्ट मांगी.

अमर सिंह को 6 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था.

उन्होंने अपने स्वास्थ्य को आधार बनाकर अंतरिम जमानत याचिका दायर की है.

नोट के बदले वोट मामले में अमर सिंह के अलावा भारतीय जनता पार्टी के दो अन्य सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और महावीर भगोरा भी न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश जारी किया गया था.

अमर सिंह पर 2008 के अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कांग्रेस के लिए वोट खरीदने का आरोप है.

Posted by राजबीर सिंह at 8:40 pm.
 

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