कलकत्ता उच्च न्यायालय का टाटा मोटर्स की याचिका पर सुनवाई से इनकार

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को सिंगूर मामले में टाटा मोटर्स की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया.

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सिंगूर भूमि पुनर्वास एवं विकास कानून, 2011 को चुनौती देने वाली टाटा मोटर्स की एक तरफा याचिका पर सुनवाई करने से बुधवार को इनकार कर दिया.

न्यायमूर्ति सौमित्र पाल ने टाटा मोटर्स द्वारा दायर याचिका पर कंपनी के वकील समरादित्य पाल को राज्य सरकार को नोटिस देने का निर्देश दिया और कहा कि मामले को दोपहर 12 बजे देखा जाएगा.

समरादित्य पाल ने कहा कि वह एक तरफा याचिका को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया.

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने कानून के जरिए पूर्व की वाम मोर्चा सरकार और टाटा मोटर्स के बीच सौदे को रद्द कर दिया और परियोजना का विरोध करने वाले किसानों को उनकी जमीन लौटाने का रास्ता साफ किया है.

ज्ञात हो कि इस अधिनियम के तहत वामपंथी सरकार द्वारा टाटा मोटर्स को लीज पर दी गई 997.17 एकड़ जमीन का आवंटन रद्द किया गया है.

वामपंथी विपक्षी दलों के बहिर्गमन के बावजूद पश्चिम बंगाल विधानसभा में 14 जून को यह विधेयक पारित किया गया था.

तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव पूर्व किया गया वादा निभाते हुए किसानों को 400 एकड़ जमीन लौटाने सम्बंधी विधेयक पारित करवाया.

इससे पहले राज्‍य सरकार की ओर से नोटिस भेजकर टाटा को जमीन खाली करने के लिए कहा गया था. जिसके खिलाफ टाटा कलकत्‍ता उच्च न्यायालय पहुंचे थे.

Posted by राजबीर सिंह at 2:07 am.
 

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