सुप्रीम कोर्ट ने कनिमोझी की जमानत याचिका खारिज की
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कनिमोझी की जमानत याचिका खारिज कर दी. इसके साथ ही कोर्ट ने कलेंगनर टीवी के प्रबंध निदेशक शरद कुमार की भी याचिका खारिज कर दी.
सुप्रीम कोर्ट ने कनिमोझी और शरद कुमार को जमानत के लिए विशेष अदालत में अपील दायर करने को कहा.
इससे पहले कोर्ट ने सोमवार को कनिमोझी की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला दोपहर साढ़े 12 बजे तक सुरक्षित रख लिया था.
सीबीआई ने यह कहते हुए जमानत याचिका का विरोध किया कि कलेंगनर टीवी के साथ हुए 200 करोड़ रुपये के लेन-देन से जुड़े मूल दस्तावेज बरामद होने अभी बाकी हैं.
मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किये गये अपने हलफनामे में सीबीआई ने कहा है कि 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में कनिमोझी और शरद कुमार मुख्य षड़यंत्रकर्ता हैं और कलेंगनर टीवी के खाते में स्थानांतरित की गयी 200 करोड़ रुपये की राशि इस मामले में दी गयी रिश्वत का हिस्सा है न कि ऋण, जैसा कि इन अभियुक्तों ने कहा है.
कनिमोझी और कुमार कथित रूप से 214 करोड़ रुपये रिश्वत स्वीकार करने के लिए 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के लाभार्थी और सह आरोपी हैं.