बाबा रामदेव के स्वाभिमान ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

बाबा रामदेव और उनके समर्थकों पर की गई पुलिस कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वाभिमान ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है.

रामलीला मैदान में बाबा और उनके समर्थकों पर की गई पुलिस कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल करने वाले दिल्ली पुलिस के आयुक्त बीके गुप्ता की दलीलों पर जवाब देने के लिए शीर्ष अदालत ने रामदेव के स्वाभिमान ट्रस्ट को नोटिस जारी किया.

न्यायमूर्ति पी सथशिवम और न्यायमूर्ति एके पटनायक की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के अध्यक्ष आचार्य वीरेंद्र विक्रम से गुप्ता, केंद्रीय गृह सचिव जीके पिल्लै और दिल्ली के मुख्य सचिव के शपथ पत्र पर जवाब देने को कहा है.

दिल्ली पुलिस के आयुक्त ने शुक्रवार को अपने शपथ पत्र में कहा था कि बाबा रामदेव और उनके समर्थकों को चार-पांच जून की रात रामलीला मैदान से इसलिए हटाया गया क्योंकि पुलिस के पास ऐसी खुफिया सूचना थी कि योग गुरु को खतरा है.

उन्होंने यह भी कहा था कि निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद योग गुरु विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. निषेधाज्ञा के तहत पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है.

Posted by राजबीर सिंह at 2:32 am.
 

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