पांच की हत्या करने पर क्यों न मृत्युदंड दिया जाए: सुप्रीम कोर्ट
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मालूम हो कि उत्तर प्रदेश के आलोक वर्मा ने एक भाड़े के हत्यारे की मदद से अपनी पत्नी शिखा और चार बच्चों राहुल, उत्तम कुमार, छोटे तथा अंजलि की कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी एवं एक अन्य बेटी प्रियंका को चाकू से घायल कर दिया. मारे गए सभी बच्चे दो से 10 वर्ष तक की उम्र के थे.
वर्मा ने अपराध स्वीकार करते हुए कहा कि शिखा उसके जुआ खेलने, शराब पीने और उसकी आपराधिक गतिविधियों पर आपत्ति किया करती थी. उसे पत्नी के चरित्र पर भी संदेह था.
न्यायमूर्ति मार्कण्डेय काटजू एवं न्यायमूर्ति सीके प्रसाद की खंडपीठ ने कहा, "आलोक वर्मा को नोटिस देकर पूछा जाए कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उसे दी गई उम्रकैद की सजा को क्यों न मृत्युदंड में तब्दील कर दिया जाए."
उल्लेखनीय है कि वर्मा इससे पहले अपहण के एक मामले में एक वर्ष जेल की सजा काट चुका है.