नए बैंकिंग लाइसेंस देने के दिशा निर्देशों का एक मसौदा पेश
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रिजर्व बैंक ने नए बैंकिंग लाइसेंस देने के दिशा निर्देशों का एक मसौदा पेश किया है. ग़ैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भी इसके लिए आवेदन कर सकती हैं.
भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र में नए बैंकिंग लाइसेंस देने के लिए दिशा निर्देशों का एक मसौदा अपनी अपनी वेबसाइट पर जारी किया है.
इसमें सभी लोगों से 31 अक्तूबर तक सुझाव आमंत्रित किए गए हैं. रिजर्व बैंक के मुताबिक नए लाइसेंस के तहत बैंकों की स्थापना में दो साल का वक्त लग सकता है.
केंद्र सरकार गांव गांव तक बैंकों की पहुंच बनाने के लिए नए लाइसेंस जारी करने जा रही है.
रिजर्व बैंक ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, उसकी मुख्य बिंदुएँ नीचे दी गई हैं.
- आवेदन करने वाली कंपनी के पास कम से कम 500 करोड़ रूपए की पूंजी हो
- मौजूदा ग़ैर बैंकिंग कंपनियां यानी एनबीएफसी भी बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकती हैं.
- बैंक के प्रोमोटरों का कम से कम 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए.
- पहले पांच साल तक बैंक में विदेशी निवेश की सीमा 49 फीसदी होगी.
- बैंक को दो साल के भीतर शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराना होगा
- लाइसेंस मिलने के एक साल के भीतर बैंक खोलना होगा.
Posted by राजबीर सिंह
at 9:30 pm.