पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की सम्पत्ति जब्त करने के आदेश

पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की सम्पत्ति जब्त करने के आदेश दिए हैं.

पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या के मामले में अदालत के समक्ष पेश नहीं होने पर ये आदेश दिए गए हैं.

कई नोटिस जारी किए जाने के बावजूद अपनी स्थिति साफ करने के लिए राजी नहीं होने पर अदालत पहले ही मुशर्रफ को भगोड़ा घोषित कर चुकी है.

संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने बेनजीर की हत्या की जांच में सहयोग नहीं देने के लिए मुशर्रफ को सम्मन जारी करने का आग्रह अदालत से किया था.

एजेंसी के अभियोजक चौधरी जुल्फिकार ने बताया कि सहयोग के अभाव में मुशर्रफ को भगोड़ा अभियुक्त कहा गया है.

एफआईए ने मुशर्रफ के पेश नहीं होने के बारे में शनिवार को अंतिम रिपोर्ट अदालत में पेश की जिसके बाद उनकी सम्पत्ति को जब्त करने का आदेश जारी हुआ.

स्थानीय मीडिया की खबर है कि अदालत ने मुशर्रफ के बैंक खाते भी सील करने के आदेश दिए हैं.

अदालत ने व्यवस्था दी कि गिरफ्तारी के बाद मुशर्रफ के खिलाफ सुनवाई अन्य अभियुक्तों से अलग होगी.

आतंकवादी रोधी अदालत हत्या की साजिश और उसे अंजाम देने में मदद करने के आरोपी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के कथित सदस्यों सहित पांच आतंकवादी संदिग्धों के खिलाफ सुनवाई कर रही है.

बेनजीर की रावलपिंडी में 27 दिसम्बर 2007 को हत्या कर दी गयी थी.

Posted by राजबीर सिंह at 9:53 pm.
 

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