राजीव गांधी के हत्यारों को फाँसी देने पर आठ हफ़्ते की रोक

मद्रास हाई कोर्ट ने राजीव गांधी के हत्यारों को फाँसी देने पर आठ हफ़्ते तक के लिए रोक लगा दी है.

मद्रास हाई कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की फांसी पर आठ हफ्ते तक के लिए रोक लगा दी है.

मुरूगन, संथान और पेरारिवलन को फाँसी देने की सजा सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी थी जिसके बाद राष्ट्रपति के बाद क्षमा याचिका दायर की गई.

पिछले दिनों राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील ने भी उनकी याचिका ठुकरा दी और वेल्लोर जेल अधीक्षक ने नौ सितंबर को फाँसी की तारीख तय कर दी.

इसके बाद तमिलनाडु की राजनीति में उफान आ गया. आज ही तमिलनाडु विधानसभा ने प्रस्ताव पारित कर फाँसी पर रोक लगाने की मांग की.

इसके अलावा एक लड़की ने फैसले के विरोध में आत्मदाह कर लिया.

इस बीच हत्यारों के वकील के साथ साथ तमिलनाडु में तमिल समर्थक नेता वाइको ने राम जेठमलानी को मद्रास हाईकोर्ट में हत्यारों की तरफ से पेश होने की अपील की.

मंगलवार दोपहर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने फाँसी पर आठ हफ्ते के लिए रोक लगा दी.

कोर्ट से बाहर आने पर राम जेठमलानी ने कहा, "हाई कोर्ट ने न्याय दिया है. मैं तो मित्र वाइको के कहने पर यहां आया था. 11 वर्षों से जल में रह रहे तीनों को फाँसी देना अब ठीक नहीं है."

Posted by राजबीर सिंह at 6:26 am.
 

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