सुप्रीम कोर्ट ने हसन अली खान को जमानत दिए जाने पर रोक लगाई
ताजा खबरें, देश-विदेश 1:06 am
सर्वोच्च न्यायालय ने काले धन को वैध बनाने और कर चोरी के आरोपी हसन अली खान को बम्बई उच्च न्यायालय से मिली जमानत को खारिज कर दिया है.
न्यायमूर्ति अलतामस कबीर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने हसन अली की जमानत पर रोक लगाई.
इससे पहले अतिरिक्त महाधिवक्ता हरीन रावल ने सर्वोच्च न्यायालय से बम्बई उच्च न्यायालय के 12 अगस्त के फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध किया था.
मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी. तब तक उच्च न्यायाय के फैसले पर रोक लगा दी गई है.
अभियोजन पक्ष द्वारा काला धन रोकथाम अधिनियम के तहत हसन अली के खिलाफ अपराध साबित नहीं कर पाने के बाद बम्बई उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी थी.
प्रवर्तन निदेशालय ने हसन अली को 17 मार्च को गिरफ्तार किया था, जब सर्वोच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा उन्हें दी गई जमानत खारिज कर दी थी.