कलमाडी की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की

कलमाडी की संसद की कार्रवाई में भाग लेने की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है.

कलमाडी़ को संसद की कार्रवाई में भाग लेने की अनुमति नहीं मिली है.



कांग्रेस सांसद एवं राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कलमाडी ने संसद की कार्यवाही में भाग लेने के लिए सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया था.



ज्ञात हो कि उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने अपने फैसले में कलमाडी को संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति नहीं दी थी.



कलमाडी ने इस फैसले को दो न्यायाधीशों की खंडपीठ में याचिका दायर कर चुनौती दी.



इस पीठ ने इस मामले की सुनवाई मंगलवार को करने निर्णय लेते हुए जानना चाहा था कि क्या आपराधिक मामले का सामना कर रहा कोई सांसद, संसद के सत्र में भाग लेने का हकदार है या नहीं.

Posted by राजबीर सिंह at 2:21 am.
 

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